मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इस बदलाव के बाद अब जीएसटी व्यवस्था में केवल दो दरें – 5% और 18% ही लागू रहेंगी। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ेगा असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी राज्यों ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के फैसले पर सहमति दी है। उन्होंने बताया कि अब लगभग 99% रोजमर्रा की चीजें इन्हीं दो स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगी। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी।
किन चीजों पर कितना टैक्स लगेगा?
5% जीएसटी – ड्राई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी, शुगर क्यूब्स, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल और टेबलवेयर।
18% जीएसटी – एयर कंडीशनर, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, 1200 सीसी तक की कारें, 350 सीसी तक की बाइक और सीमेंट (जो पहले 28% पर टैक्स था)।
0% जीएसटी – ब्रेड और यूएचटी दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म होगा।
40% जीएसटी – पान मसाला, सिगरेट और अन्य शिन प्रोडक्ट्स के साथ लग्जरी आइटम्स पर सबसे अधिक कर दर लागू होगी।
जनता को होगी राहत
सरकार का कहना है कि इस नई कर संरचना से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में गिरावट आएगी, जबकि ऊंची दरें केवल लक्जरी और हानिकारक उत्पादों पर ही लागू रहेंगी।