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देहरादून में लंबे समय से महंगाई राहत बढ़ाने का इंतजार कर रहे पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दरों पर महंगाई राहत (Dearness Relief) देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस बार पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

 

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से पेंशनभोगियों को अब 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत दर से महंगाई राहत दी जाएगी। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है।

 

हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इन वर्गों के लिए संबंधित विभागों को अलग से आदेश जारी करने होंगे।

 

शासन के मुताबिक, महालेखाकार से किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा सीधे किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसी माह अपने नियमित कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी, और अब पेंशनर्स को भी इसका लाभ दिए जाने से एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

सरकार का मानना है कि महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी राज्य के वित्त पर अतिरिक्त भार तो डालेगी, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम पेंशनर्स के हित में और जनकल्याणकारी है। इस निर्णय से पेंशनभोगियों की आमदनी में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

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