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उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति लेंगे।

 

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कई आईएएस अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ कर अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों और विकास परियोजनाओं में रुकावट आ रही है। इस गंभीर मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी आईएएस अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचित करना अनिवार्य होगा और उन्हें पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

 

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देशों पर मुख्य सचिव कार्यालय के स्टाफ ऑफिसर, ललित मोहन आर्य ने अवकाश और मुख्यालय छोड़ने के संबंध में यह आदेश जारी किया है।

 

आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारियों को अब विविध अवकाश जैसे कि अवकाश (ईएल), सीसीएल, भ्रमण अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, और पितृत्व अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचित करना होगा और अनुमति प्राप्त करनी होगी।

 

यह कदम सरकारी कार्यों में सुचारु रूप से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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