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उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सुबह आठ बजे से मतदान प्रारंभ होगा, और मतदान से 24 घंटे पहले 22 जनवरी की सुबह से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है कि मतदान के दिन तक नगर निगम और नगर पालिका परिषदों के 8 किलोमीटर और नगर पंचायत क्षेत्रों के 4 किलोमीटर के दायरे में शराब, भांग और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुलेंगी।

 

इसके साथ ही, चुनाव के दौरान अवैध शराब और मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और आबकारी विभाग ने 14.29 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और मादक पदार्थों को जब्त किया है।

 

नगर निकाय चुनाव में प्रचार अभियान का शोर 23 जनवरी से पहले 22 जनवरी को शाम पांच बजे तक थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रदेश में 100 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस चुनाव में 30.29 लाख मतदाता वोट डालेंगे।

 

दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान में सुविधा प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 10,894 है, और अगर किसी दिव्यांग मतदाता के पास अपना वाहन नहीं है, तो उसे मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी वाहन की व्यवस्था करेंगे।

 

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