उत्तराखंड में सहकारिता समितियों के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सहकारी समितियों के चुनाव पुराने नियमों के अनुसार ही कराए जाएं। कोर्ट के इस आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने अगले आदेश तक सभी चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्राधिकरण की सदस्य सचिव रमिन्द्री मन्द्रवाल ने आदेश जारी किया है।

 

दरअसल, राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार के नए नियमों पर रोक लगाते हुए चुनाव पुराने नियमों के मुताबिक कराने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट की बड़ी पीठ ने भी एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा।

 

कोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सभी जिलों में चल रही चुनावी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। हालांकि, सोमवार को कई जिलों में चुनाव हो चुके थे, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अब सरकार को चुनाव कराने के लिए पुराने नियमों का पालन करना होगा।

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