नैनीताल हाईकोर्ट में एक मुस्लिम युवती ने याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की है। युवती ने कोर्ट को बताया कि वह एक हिंदू युवक से विवाह करना चाहती है, लेकिन उसके परिवारजन इसका विरोध कर रहे हैं और युवक व उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज थाना पुलिस को आदेश दिया कि युवती, उसके मंगेतर और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
युवती ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि युवक का परिवार सामान्य और सीधे-सादे लोग हैं, लेकिन विवाह का विरोध उसके ही परिवार की ओर से हो रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने युवती से युवक के पेशे के बारे में जानकारी ली। युवती ने बताया कि वह डीजे और ड्राइविंग का काम करता है। इस पर न्यायालय ने मुस्कराते हुए कहा कि उसे अपने होने वाले पति का पेशा भलीभांति समझना चाहिए और उनका भविष्य उज्ज्वल है।
अंत में अदालत ने पुलिस को सभी पक्षों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्दे
श दिया।