देहरादून में बिंदाल नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माणों को लेकर नगर निगम ने अब कड़ी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निगम ने सर्वेक्षण कर कुल 310 निर्माणों को अवैध घोषित किया है। निगम अपनी विस्तृत रिपोर्ट 8 सितंबर को अदालत में प्रस्तुत करेगा।
नगर निगम को अदालत ने निर्देश दिए थे कि वह अतिक्रमण की पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। रिपोर्ट में निर्माण की प्रकृति, कब्जाई गई भूमि, निर्माण की समयावधि और नदी के फ्लड प्लेन ज़ोन की जानकारी शामिल होगी।
सर्वे में कुल 864 निर्माणों को अवैध पाया गया था। नोटिस और सुनवाई के बाद 310 निर्माणों को अंतिम रूप से अवैध घोषित किया गया है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया मानसून के बाद शुरू होगी।
न्यायालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2016 के बाद बने निर्माणों को ही अवैध माना जाएगा, जबकि 2016 से पहले बनी बस्तियों को विशेष नियमों के तहत वैधता मिल चुकी है।