उत्तराखंड में भू-कानूनों का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी जूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसमें नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से, यदि एक ही परिवार के एक या अधिक सदस्य इस सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उन पर कानूनी शिकंजा कसेगी और भूमि को अपने कब्जे में लेगी।

देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, और ऊधमसिंहनगर जैसे जिलों में ऐसे भूमि खरीद मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने 27 सितंबर को नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदने वाले प्रकरणों की जांच के निर्देश दिए थे, और अब इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

इस आदेश के तहत जिलाधिकारी विशेष जांच करेंगे और उन प्रकरणों में कार्रवाई करेंगे जहां भूमि खरीद के नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। साथ ही, राज्य में निवेश के उद्देश्य से 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद कर उसे अन्य प्रयोजन में उपयोग करने वाले मामलों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिलाधिकारी जोकानूनी कदम उठाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2018 में भूमि खरीद संबंधी नियमों में किए गए बदलावों का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, और अब सरकार भू-कानूनों को और अधिक सख्त बनाने पर विचार कर रही है।

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