उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन खेलों को इसमें शामिल किया गया है, किन्हें बाहर रखा गया है और किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों पर दांव लगाने के साथ लूडो, शतरंज और ताश जैसे गेम्स भी लोकप्रिय हो रहे हैं। खासतौर पर “रियल मनी गेमिंग” ने युवाओं पर गहरा असर डाला है और कई लोग इसमें बड़ी रकम गंवा चुके हैं।
पहले राज्य सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया था जिसमें ऑनलाइन गेम कंपनियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था और 28% जीएसटी से राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। इसमें “गेम ऑफ स्किल” यानी कौशल आधारित खेलों को छूट देने और जुए पर सख्त रोक का प्रावधान था।
इसी बीच केंद्र ने अपना नया ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू कर दिया है, जिसमें मनी गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है और उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। अब प्रदेश सरकार केंद्र के नियमों का विश्लेषण कर रही है और इन्हीं आधारों पर अपने प्रस्तावित एक्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी में है।
गृह सचिव शैलेश बगौली के अनुसार, राज्य का एक्ट तभी लाया जाएगा जब केंद्र सरकार के कानून का पूरा अध्ययन कर लिया
जाएगा।







