देहरादून के मशहूर पिकनिक स्थल गुच्चुपानी में हुए ई-रिक्शा चालक हत्याकांड पर सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पति-पत्नी के विवाद से जुड़ी घटना
यह मामला 2014 से शुरू होता है जब मेहूवाला निवासी युवक का विवाह हुआ। दो बच्चों के पिता बने इस युवक की शराब की लत के कारण पत्नी से अक्सर विवाद होता था। साल 2019 में उसकी पत्नी की नजदीकियां पड़ोसी साबिर अली से बढ़ गईं। पति को इसका पता चलने पर दांपत्य जीवन में तनाव और गहरा गया।
हत्या की साजिश
जनवरी 2022 में महिला के घर लौटने के बाद भी उसका रिश्ता साबिर अली से चलता रहा। पति इसका विरोध करता रहा, जिसके बाद महिला और साबिर ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। साबिर ने अपने दोस्त रईस खान की मदद ली, जिसने बागपत निवासी शाहरुख को दो लाख रुपये में सुपारी दी। शाहरुख के साथ अरशद और रवि कश्यप भी शामिल हो गए।
गुच्चुपानी में वारदात
26 नवंबर 2022 को तीनों शाहरुख, अरशद और रवि देहरादून पहुंचे। अगले दिन उन्होंने ई-रिक्शा चालक को घुमाने के बहाने साथ लिया और 27 नवंबर को उसे गुच्चुपानी बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद आरोपियों ने पत्थरों से उसके सिर पर हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या का वीडियो भी आरोपियों ने खुद रिकॉर्ड किया।
जांच और खुलासा
30 नवंबर को पार्किंग एरिया से शव बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अरशद को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या का कारण साबिर अली और मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे। इसके बाद सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए।
अदालत का निर्णय
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शाहरुख, अरशद और रवि कश्यप को फांसी की सजा सुनाई। जबकि साबिर अली और रईस खान को उम्रकैद दी गई। इसके साथ ही मृतक के बच्चों को दोनों दोषियों की ओर से एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया।
पत्नी हुई बरी
मामले में मृतक की पत्नी पर भी शक था, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से अदालत ने उसे संदेह का ला
भ देते हुए बरी कर दिया।