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असम पुलिस ने गुवाहाटी में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ नामक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा सहित अन्य प्रमुख नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने शो के दौरान यौन संबंधित विषयों पर अश्लील चर्चा की और इसे प्रमोट किया।

 

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर पीएस केस नंबर 03/2025 के तहत आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 79/95/294/296, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया है।

 

इस मामले की जांच जारी है, और अब हम जानते हैं कि इन धाराओं के तहत आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है:

 

भारतीय दंड संहिता (BNS) धारा 296

यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य करने या अश्लील गीतों को गाने/सुनाने से संबंधित है। इसके तहत दोषी को तीन महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

 

भारतीय दंड संहिता (BNS) धारा 294

यह धारा अश्लील सामग्री के वितरण और प्रदर्शनी से जुड़ी है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री बेचता, किराए पर देता, प्रदर्शित करता या प्रसारित करता है, तो उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दो साल तक की सजा और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर यह सजा पांच साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना दस हजार रुपये तक हो सकता है।

 

यह मामला अभी जांच के दौर से गुजर रहा है, और यह देखना होगा कि आरोपियों को आखिरकार किस तरह की सजा मिलती है।

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