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हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब हरिद्वार में एक से अधिक असलहे रखने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।

क्या है नया नियम?

– जनपद में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों को एक शस्त्र जमा कराना होगा।

– जिन शस्त्र धारकों के पास एक से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

– शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है यूआईएन की सूचना की अंतिम तिथि?

– शस्त्र धारकों को 25 अप्रैल तक यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) की सूचना देनी होगी।

– अगर शस्त्र धारक 25 अप्रैल तक यूआईएन की सूचना नहीं देते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

– रुड़की में खुलेआम शस्त्र लहराने और हवाई फायरिंग के वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

– गृह मंत्रालय ने विशेष राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया है और शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए हैं।

आगे क्या होगा?

– सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में इस निर्देश का अनुपालन कराएं।

– शस्त्र धारकों के लाइसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी ¹।

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