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उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से विकल्प पत्र और आवेदन पत्र मांगे हैं। शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने इस प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं।

तबादला प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र की मांग

तबादला सत्र 2025-26 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के अनिवार्य तबादले किए जाने हैं। इसके लिए विभाग ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में होने वाले अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता और खाली पदों की सूची विभाग की वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2025 तक अपलोड करें।

विकल्प पत्र और आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि

विकल्प पत्र और आवेदन को लेकर निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रधानाचार्य और शिक्षकगण अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता सूची में शामिल होंगे, वे अपने विकल्प पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद, 10 विकल्पों के साथ संबंधित संस्थाध्यक्ष से इसे मंजूरी कराते हुए बीईओ के माध्यम से 20 अप्रैल 2025 तक सीईओ को उपलब्ध कराना होगा।

तबादलों में छूट का प्रावधान

इस प्रक्रिया में अनिवार्य तबादलों से छूट एक्ट के अनुसार दी जाएगी। यदि किसी शिक्षक या प्रधानाचार्य को किसी कारणवश छूट मिलनी हो, तो यह एक्ट के तहत ही लागू होगी। इसके साथ ही, बीईओ को 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादलों की अलग-अलग सूची तैयार करनी होगी और यह सूची मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी।

नियमों का पालन न करने पर कोई कार्रवाई नहीं

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई आवेदन और विकल्प पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं भेजा जाता है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही संबंधित कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का पत्राचार किया जाएगा।

अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के तबादला आदेश

अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रवक्ताओं के तबादलों के लिए सात जुलाई के शासनादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के अनुसार, तबादला केवल एक ही श्रेणी में होगा और एक आवेदन पर एक श्रेणी के लिए ही आवेदन मान्य किया जाएगा।

 

इस प्रकार, शिक्षक और प्रधानाचार्य को तबादला प्रक्रिया के तहत सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, और निर्धारित तिथियों के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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