उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) ने मई 2025 के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) मद के अंतर्गत दी जा रही है।

एफपीपीसीए नियम के तहत छूट

एफपीपीसीए नियम के अनुसार, यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित लागत से कम होती है, तो बचत की राशि उपभोक्ताओं को छूट के रूप में वापस दी जाती है। मार्च 2025 में विद्युत क्रय लागत में हुई बचत के आधार पर यूपीसीएल ने कुल 101 करोड़ रुपये की राहत देने के आदेश जारी किए हैं।

इससे पहले भी कई महीनों में मिली है राहत

उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को इससे पहले भी कई महीनों में यूनिट दर पर राहत दी गई है। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक के महीनों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 पैसे से लेकर 1.19 रुपये तक की छूट दी गई है।

उपभोक्ता वर्ग के अनुसार छूट की दर

उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार छूट की दरें अलग-अलग हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 26 पैसे से 71 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी, जबकि अघरेलू उपभोक्ताओं को 1.03 रुपये प्रति यूनिट की छूट मिलेगी

लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

इस निर्णय से उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और ऊर्जा निगम की पारदर्शिता तथा उपभोक्ता हित में प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के हित में यह बड़ा कदम उठाया है, जिससे उन्हें महंगाई के इस दौर में कुछ राहत मिलेगी।

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