उत्तराखंड में शराब प्रेमियों को 15 दिसंबर से कीमतों में नई बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा बदलाव करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12% वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में शराब की बोतलों के दाम 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद नई दरों को लागू करने के लिए विभाग को एक सप्ताह की समय-सीमा दी गई है। इसी कारण संशोधित शुल्क 15 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। विभाग को कई स्तरों पर यह आग्रह भी मिला था कि बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 की नीति तैयार करते समय एक्साइज ड्यूटी से VAT को हटाया गया था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर VAT नहीं लिया जाता। उत्तराखंड की शराब नीति को प्रतिस्पर्धी बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था।
हालांकि, वित्त विभाग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार को VAT पुनः लागू करना पड़ा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद:
कंट्री मेड व इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) के पव्वे पर 10 रुपये बढ़ेंगे।
बोतल पर 40 रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
विदेश से आयात की गई अंग्रेजी शराब की बोतलों के दाम 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे।
पहले से ही उत्तराखंड में शराब की कीमतें हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हैं। अब VAT वापस लागू होने के बाद यह अंतर और बढ़ सकता है।







