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बुधवार को देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

 

सबसे बड़ा निर्णय जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को और कड़ा करना रहा। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन के तहत अब गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर प्रावधान शामिल होंगे, जिनमें दोषियों को अधिकतम 14 साल की सजा हो सकेगी।

 

इसके अलावा, वर्दीधारी सरकारी पदों पर अग्निवीरों को 10% क्षेतिज आरक्षण, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, ग्राम्य विकास और पंचायती राज नियमावली में संशोधन, और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर के लिए 5% प्लॉट आरक्षित करने जैसे फैसले भी हुए।

 

मुख्य निर्णय:

 

वन सीमाओं का पुनर्निर्धारण, इसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियां बनेंगी।

 

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 22 करोड़ रुपये और टैक्स में छूट।

 

स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की अनुमति, बाकी विभागों के लिए समिति गठित होगी।

 

लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों की भूमि का मूल्यांकन टिहरी जिले के आधार पर होगा।

 

उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति और नवाचार नीति को मंजूरी।

 

नगर निकाय के लिए एकल सदस्यीय आयोग का गठन।

 

सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का पुनर्गठन।

 

 

ये फैसले राज्य में विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्व

पूर्ण माने जा रहे हैं।

 

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