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  • उत्तराखंड में सौर निवेशकों को बड़ी राहत, जीएसटी पंजीकरण से मिली छूट

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर परियोजनाएं स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब इन परियोजनाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी उद्योग महानिदेशक और सिडकुल के एमडी प्रतीक जैन ने प्रवासी सम्मेलन के दौरान दी।

प्रतीक जैन ने सौर परियोजनाओं पर आयोजित पैनल चर्चा में बताया कि निवेशकों की मांग पर सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तहत बड़ी संख्या में सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि हजारों प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं।

अब तक, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य था, जिससे निवेशकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, सौर ऊर्जा पर जीएसटी छूट होने के बावजूद पंजीकरण की बाध्यता से निवेश प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत यह कदम राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और सशक्त बनाएगा।

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