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उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान से 24 घंटे पहले, यानी 22 जनवरी की सुबह से नगर निकाय क्षेत्रों में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नगर निगम और नगर पालिका परिषदों के 8 किलोमीटर क्षेत्र में और नगर पंचायत क्षेत्रों के 4 किलोमीटर क्षेत्र में मतदान तक शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुल सकेंगी।

इसी दौरान, चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान भी जारी है। अब तक पुलिस और आबकारी विभाग ने 14.29 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और मादक पदार्थों की जब्ती की है।

इसके साथ ही 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर 22 जनवरी की शाम 5 बजे तक थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य में कुल 100 नगर निकायों में चुनाव होंगे, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन चुनावों में करीब 30.29 लाख मतदाता वोट डालेंगे।

इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें खुद का वाहन नहीं है और जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए आयोग द्वारा वाहन मुहैया कराया जाएगा। राज्य में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 10,894 है।

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